
अब मतदान केंद्र पर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा भी
मतदाताओं की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा शुरू कर रहा है। वहीं, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार की इजाजत नहीं होगी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत चुनाव आयोग ने इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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